Upcoming GST Hike: 18% GST लागू होने जा रहा है इन वस्तुओं पर
नई दिल्ली, 18 जुलाई 2023:
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर 18% GST लगाने का निर्णय लिया है। यह नया नियम 1 अगस्त 2023 से लागू होगा। इससे पहले, इन वस्तुओं पर 12% GST लगता था।
कौन सी वस्तुएं प्रभावित होंगी?
जिन वस्तुओं पर 18% GST लागू होगा उनमें शामिल हैं:
- पनीर
- दही
- लस्सी
- छाछ
- मट्ठा
- आइसक्रीम
- कुल्फी
- खोया
- मलाई
- दूध पाउडर
- घी
- मावा
- पनीर
- ड्राई फ्रूट
- काजू
- पिस्ता
- बादाम
- किशमिश
- अखरोट
- छुहारे
- खजूर
- सेब
- केला
- अंगूर
- संतरा
- अनार
नए नियम के प्रभाव
GST में इस वृद्धि का उपभोक्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। पनीर और दूध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारी आदतों को समायोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
इसके अलावा, ड्राई फ्रूट और फलों की कीमतों में भी वृद्धि होगी, जिससे ये सामान कम किफायती हो जाएंगे। इससे व्यवसायों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें माल और सेवाओं की बिक्री पर उच्च GST चुकाना होगा।
उपभोक्ताओं के लिए सुझाव
इस GST वृद्धि का सामना करने के लिए, उपभोक्ताओं को निम्नलिखित कदम उठाने पर विचार करना चाहिए:
- बढ़ती कीमतों के अनुसार अपने बजट को समायोजित करें।
- सामान की बिक्री और छूट का लाभ उठाएं।
- स्थानीय बाजारों और छोटे व्यवसायों से खरीदकर लागत बचाएं।
- वस्तुओं का थोक में खरीद करने पर विचार करें।
उपभोक्ताओं को माल और सेवाओं की खरीद पर GST का बिल अवश्य मांगना चाहिए। इससे उन्हें भविष्य में GST रिफंड का दावा करने में मदद मिलेगी।
व्यापारियों के लिए सुझाव
बढ़ी हुई GST दरों का सामना करने के लिए, व्यापारियों को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- GST के बारे में अपने ग्राहकों को शिक्षित करें।
- GST अनुपालन सुनिश्चित करें और समय पर रिटर्न दाखिल करें।
- अपने खर्चों को अनुकूलित करें और लागत कम करें।
- वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं की तलाश करें।
व्यापारियों को GST पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने चाहिए। इससे उन्हें GST नियमों का पालन करने और जुर्माने से बचने में मदद मिलेगी।