किन टैक्सपेयर्स के लिए GST Annual Return फाइल करना जरूरी, जानें क्या है इसकी लास्ट डेट?
वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि
सभी पंजीकृत जीएसटी करदाताओं को वार्षिक जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर -9 और जीएसटीआर -9ए) निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है।
किन करदाताओं को वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा?
निम्नलिखित श्रेणियों के करदाताओं को वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा:
*- व्यक्तिगत करदाता
- हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
- पार्टनरशिप फर्म
- कंपनियां
- स्थानीय प्राधिकरण
- सरकारी एजेंसियां
वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल न करने पर परिणाम
वार्षिक जीएसटी रिटर्न समय पर फाइल नहीं करने पर करदाताओं पर निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं:
*- दंड शुल्क
- जीएसटी पोर्टल पर करदाता का खाता निलंबित होना
- आगे के जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर प्रतिबंध
- कानूनी कार्रवाई
वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए करदाताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
*- जीएसटीआर -1 (मासिक रिटर्न)
- जीएसटीआर -5 (रिटर्न इनवर्ड सप्लाई)
- जीएसटीआर -6 (रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई)
- लेखा विवरण
- ऑडिट रिपोर्ट (यदि लागू हो)